केरल उच्च न्यायालय ने आज इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के नेताओं के खिलाफ छापेमारी और 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में राज्य में एक दिवसीय हड़ताल के आह्वान पर मामला दर्ज किया।मामला बढ़ता देख केरल उच्च न्यायालय ने संगठन (PFI) के खिलाफ मामला दर्ज किया और पुलिस को सार्वजनिक संपत्तियों को नष्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने केरल सरकार से उसके आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। केरल उच्च न्यायालय ने जनवरी में कहा था कि कोई भी सात दिनों की पूर्व सूचना के बिना राज्य में बंद का आह्वान नहीं कर सकता।
केरल उच्च न्यायालय ने पीएफआई की हड़ताल और राज्य में आज हुई हिंसा की घटनाओं पर संज्ञान लिया है। अदालत ने कहा कि हड़ताल पर उसने पहले ही रोक लगा रखी है और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना स्वीकार नहीं किया जाएगा।
अदालत ने राज्य प्रशासन को उसके हड़ताल पर प्रतिबंध संबंधी आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।कर्नाटक में, राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा है कि पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य पुलिस ने कल 18 स्थानों की तलाशी ली थी और 15 लोगों को पूछताछ के लिए उठाया गया था।