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यूट्यूबर मनीष कश्यप की बढ़ी मुश्किलें, जेल में रहना पड़ेगा अब एक साल, जाने पूरी खबर

यूट्यूबर मनीष कश्यप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जानकारी के मुताबिक अब कम से कम उसे 11 महीने तक जेल में रहना पड़ेगा। क्योंकि मनीष पर NSA लगाने के राज्य सरकार के फैसले पर तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि की मुहर लग गई है।

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यूट्यूबर मनीष कश्यप

और अधिसूचना जारी कर दी गई है। 5 अप्रैल को मनीष पर तमिलनाडु सरकार ने NSA लगाया था। और अब उन्हें 11 महीने और जेल में रहना पड़ेगा। आपको बता दें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार आरोपी व्यक्ति को 3 महीने के लिए बिना जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है। और इसकी अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। इसके साथ ही हिरासत में रखने के लिए आरोप तय करने की भी जरूरत नहीं होती और हिरासत की अवधि को 12 महीने तक किया जा सकता है।

इस मामले पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला ने कहा था कि तमिलनाडु एक शांत राज्य है, क्या आप कुछ भी प्रसारित करके राज्य में अशांति पैदा करेंगे। हम इन सब पर सुनवाई नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष कश्यप के खिलाफ सभी 19 प्राथमिकियों को मिलाने और उन्हें बिहार ट्रांसफर करने कीअनुरोध करने वाली याचिका को भी खारिज कर दिया। यूट्यूबर मनीष तमिलनाडु की मदुरै जेल में बंद है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से भी मनीष कश्यप को झटका लगेगा। जब कोर्ट ने मनीष कश्यप की सारी दलीलें खारिज करते हुए इस मामले में हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया था। मनीष के वकील ने बिहार और तमिलनाडु में दर्ज सभी एफआईआर को क्लब करने, रेगुलर जमानत देने और NSA हटाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आपको बता दें मनीष पर तमिलनाडु में बिहारियों की पिटाई के फेक वीडियो प्रसारित करने के आरोप हैं।

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