भारत में सिनेमा प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 1 फरवरी से देशभर में 100 प्रतिशत कैपिसिटी के साथ सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत दे दी है. केंद्र ने कोरोना वायरस महामारी को लेकर इसके लिए नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी है. नई गाइडलाइंस के अंतर्गत, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करते हुए सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों में लोगों के बैठने की क्षमता को मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने की अनुमति दी गयी है.
सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क अनिवार्य
मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी के अंतर्गत सभागार और आम क्षेत्रों में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा. सिनेमाघरों में प्रवेश करने वाले लोगों का मास्क लगाना अनिवार्य होगा. सिनेमाहॉल के प्रवेश करने वाले और बाहर निकालने वाले हर द्वार पर लोगों के लिए सैनेटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य है. सिनेमा हॉल में थूकना सख्त वर्जित होगा. सिनेमाघरों में आने वाले लोगों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना अनिवार्य होगा.
अक्टूबर में सरकार ने दी थी सिनेमाघर खोलने की इजाजत
गौरतलब है कि पिछले साल मार्च में देश में कोरोना महामारी की शुरुआत के साथ ही सिनेमाहॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद कर दिए गए थे. सरकार ने अनलॉक 5 के तहत अक्टूबर माह में सिनेमाघरों को खोलने की इजाजत दे दी थी. इसके बाद दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों ने 50 फीसदी दर्शक क्षमता के बाद सिनेमाघरों को खोलना शुरू किया था. इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने भी सिनेमाघर खोले थे. सिनेमाघरों में प्रवेश से पहले मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनीटाइजेशन जैसे नियम लागू किए गए थे.