रिटायरमेंट के बाद आप अगर हर महीने कमाई करना चाहते हो तो सरकार की एक खास स्कीम आपकी मदद कर सकती है. जी हां, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से एनपीएस एक अच्छा ऑप्शन है. सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, बीते एक साल में 72 लाख लोग इस स्कीम से जुड़े है. इस दौरान सब्सक्राइब्स की संख्या 3.43 करोड़ से बढ़कर 4.15 करोड़ हो गई है. आइए जानें इससे जुड़ी सभी जानकारी..
देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई (SBI-State Bank of India) की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, नेशनल पेंशन सिस्टम में 18 से 60 साल तक की उम्र के लोग इसमें पैसा लगा सकते है. इस स्कीम के तहत सभी सरकारी और निजी बैंकों में जाकर खाता खोला जा सकता है. केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के अलावा आम नागरिक भी इस स्कीम के तहत खाता खुलवा सकते है.
एनपीएस के बारे में जानिए
एनपीएस में दो तरह के खाते खुलते हैं. इसमें टियर-1 अकाउंट पेंशन अकाउंट होता है. वहीं, टियर-2 अकाउंट वॉलंटियरी सेविंग्स अकाउंट है.
एनपीएस सब्सक्राइबर का टियर-1 अकाउंट है, वे टियर-2 अकाउंट खोल सकते हैं. इसके लिए ऑफलाइन या एनपीएस पोर्टल का इस्तेमाल किया जा सकता है.
फिलहाल अगर आप रिटायरमेंट के लिए बचत करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट द्वारा समर्थित नेशनल पेंशन सिस्टम का फायदा उठा सकते हैं.
NPS में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा PFRDA द्वारा रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया जाता है. ये आपके निवेश को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्युरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्युरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं.
आसानी से मिल जाएंगे 90 लाख रुपये
एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर कोई 30 साल की उम्र में कोई जुड़ता है और 6000 रुपये (72,000 रु सालाना) हर महीने जमा करता है. तो साल की उम्र तक उसे आसानी से 90 लाख रुपये मिल जाएंगे
30 साल की उम्र तक आपका कुल इन्वेस्टमेंट 21.60 लाख रुपये होगा. वहीं, इस पर अगर 8 फीसदी के अनुमान से ब्याज दर कैल्युलेट करें तो मैच्योरिटी तक ये रकम बढ़कर 90 लाख रुपये हो जाएगी.
इसमें कुल अमाउंट का 60 फीसदी तक टैक्स फ्री होता है. यानी 54 लाख रुपये (मेच्योरिटी अमाउंट का 60%) टैक्स फ्री होंगे. 60 की उम्र पर पेंशन: 22500 रुपये महीना मिलेगी.
एन्युटी आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच एक कॉट्रेक्ट होता है. इसके तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में योजना में कम से कम 40 फीसदी रकम का एन्युटी खरीदना जरूरी होता है.
यह रकम जितनी अधिक होगी, पेंशन की रकम उतनी ही अधिक होगी. एन्युटी के तहत निवेश की गई रकम रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में मिलती है और एनपीएस योजना की शेष राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है.
NPS में मिलने वाला फायदा
NPS ग्राहक रुपये की कुल सीमा में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80CCD (1) के तहत ग्रॉस इनकम का 10 फीसदी तक टैक्स में डिडक्शन क्लेम कर सकता है.
सेक्शन 80CCE के के तहत यह लिमिट 1.5 लाख है.सेक्शन 80CCE के तहत ग्राहक 50 हजार रुपये तक का अतिरिक्त डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. एन्युटी की खरीद में निवेश की गई राशि को भी कर से पूरी तरह छूट प्राप्त है.