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औरैया में 20164 व्यक्तियों को किया गया पाबंद

औरैया। जिलाधिकारी सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पूरे जनपद में धारा 144 लागू है। इसके अंतर्गत एक साथ कुल पांच व्यक्ति ही एकत्रित हो सकते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए एक अपराधी के विरुद्ध रासुका तथा जनवरी से अब तक 168 व्यक्तियों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्यवाही तथा 20 भू माफियाओं के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही जनपद में दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत 107/116 के 20164 व्यक्तियों को पांच लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से पाबंद किया गया है।

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 1530 बूथ तथा 787 केंद्र बनाए गए हैं जिनमें लगभग 9 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पोलिंग बूथ पर पर्याप्त पुलिस फोर्स लगाई गई है। जनपद में कुल 26 सेक्टर 141 जोन में बांटते हुए मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। जनपद में कुल 8 स्थानों पर नामांकन की व्यवस्था की गई है। नामांकन के समय जनसामान्य नामांकन स्थल से 200 मीटर की परिधि के बाहर रहेंगे। प्रत्याशियों के लिए एक वाहन से अधिक वाहन अनुमन्य नहीं होगा। वाहन में झंडा बैनर लाउडस्पीकर नहीं रहेगा। प्रत्याशी के साथ एक सहायक तथा एक प्रस्तावक के अलावा अन्य कोई नामांकन कक्ष में प्रवेश नहीं करेगा। संपूर्ण नामांकन प्रक्रिया को वीडियोग्राफी कराई जा रही है।

राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा निर्गत आदर्श आचार संहिता एवं कोरोना के प्रावधानों का अक्षरश अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।यदि कोई प्रत्याशी, प्रस्तावक, सहायक या अन्य कोई भी इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि पंचायत चुनाव को निष्पक्ष शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा

रिपोर्ट-शिव प्रताप सिंह सेंगर

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