मथुरा। जिला पूर्ति अधिकारी राघवेन्द्र सिंह ने बताया उचित दर दुकानों पर टोकन सिस्टम लागू करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा कि एक दुकान पर एक समय पांच से अधिक उपभोक्ता न रहें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने के लिए दो उपभोक्ताओं के मध्य कम से कम एकक मीटर की दूरी का घेरा बनाया जाए तथा उनकी बारी आने पर खाद्यान्न निर्गत किया जाए। सभी कार्डधारक मास्क लगाकर तथा दूरी रखते हुए उपरोक्तानुसार अपने राशनकार्ड पर नियमानुसार खाद्यान्न प्राप्त कर लें।
समस्त उचित दर दुकानें प्रातः छह बजे से रात्रि नौ बजे तक खुलेंगी। उपरोक्त खाद्यान्न वितरण जिलाधिकारी के आदेश संख्या 596 चार मई के द्वारा जनपद की उचित दर दुकानों पर तैनात नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में ही सुनिश्चित किया जाएगा तथा तैनात नोडल अधिकारियों के क्रियाकलापों पर सतर्क निगरानी तैनात नामित अधिकारी द्वारा निरन्तर अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत में भ्रमणशील रहकर उपरोक्त नियमित वितरण सुनिश्चित किया जाएगा।
अवगत कराया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनान्तर्गत माह जून 2021 के प्रथम चक्र ( तीन से पन्द्रह तके) के वितरण में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशनकार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर तीन किलो ग्राम गेहूं व दोे किलोे ग्राम चावल प्रति यूनिट निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उन्होंने समस्त राशन कार्डधारकों को सूचित किया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए उक्त अवधि में संबंधित उचित दर विक्रेता से प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी राशनकार्डों पर आवंटित अतिरिक्त निःशुल्क प्रति यूनिट तीन किलो गेहूं व दोेे किलो चावल अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लें।
पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा दिनांक 13 जून 2021 से 15 जून के मध्य ही अनुमन्य रहेगी। उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि 15 जून 2021 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ.टी.पी. वैरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न होगा। कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पाॅस से वितरण के समय प्रत्येक उचित दर दुकान पर सेनिटाइजरध्साबुनध्पानी रखा जाएगा और हस्तप्रक्षालन के उपरान्त ही ई-पाॅस मशीन का प्रयोग किया जाएगा।