इंदौर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार को आदेशित किया कि वह हलफनामा पेश कर बताए कि विभिन्न जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीनें कब तक लगेंगी। अगली सुनवाई दस जून को होगी।
हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक की अध्यक्षता वाली युगल बेंच में सुनवाई में हाई कोर्ट केक पूर्व उप महाधिवक्ता एडवोकेट अभिनव धनोड़कर ने तर्क रखते हुए कहा कि याचिका लगाए कई माह बीतने और हाई कोर्ट द्वारा आदेश देने पर भी सरकार ने जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीनें नहीं लगाई। अगर मशीनें लग जाती तो कोरोना काल में मरीजों के लिए काफी लाभदायक होती।
इस पर कोर्ट ने दस जून तक सरकार को इस मामले में हलफनामा पेश करने के आदेश दिए। गौरतलब है कि मप्र हाई कोर्ट की प्रिंसिपल बेंच जबलपुर में जनहित याचिका अक्टूबर 2020 में दायर की गई थी। उसमें यह मांग की गई थी कि धार समेत नौ जिलों के शासकीय अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन उपलब्ध नहीं है।