लखनऊ/मुरादाबाद। आजम खां के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने सम्बंधी मामले में सांसद आजम खां, उनकी पत्नी शहर विधायक डा. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ अब एमपी-एमएलए कोर्ट में मुकदमा चलेगा। उनके द्वारा सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर लगाई आपत्ति को अदालत ने खारिज कर दिया है। अब तीनों को इस मुकदमे में धारा 120 में भी जमानत करानी होगी।
मामला अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि से जुड़ा है। वर्ष 2017 में उन्होंने स्वार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। उनके मुकाबले प्रत्याशी रहे पूर्व मंत्री नवाब काजिम अली खां नवेद मियां ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि अब्दुल्ला की उम्र कम है और वह चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं। निर्वाचन अधिकारी ने उस आपत्ति को खारिज कर दिया था। बाद में अब्दुल्ला चुनाव जीत गए थे। नवेद मियां ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। शैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला की विधायकी रद्द कर दी। इसके बाद भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में धोखाधड़ी की धारा में गंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज करा दिया था। जिसमें पुलिस ने मुकदमे में चार्जशीट लगा दी।
बाद में भाजपा नेता ने इस मुकदमे में षड्यंत्र रचने की धारा 120 बढ़ाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर पुलिस ने विवेचना दोबारा कर 120 की धारा में अलग से सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी। सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सांसद के अधिवक्ता ने आपत्ति लगाई थी, जिस पर एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश आलोक दुबे ने सुनवाई की। सुनवाई पूरी होने के बाद इस पर फैसला आना था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राम औतार सिंह सैनी ने बताया कि मंगलवार को अदालत ने इस पर फैसला सुनाते हुए आपत्ति को खारिज कर दिया है। अब आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ मुकदमा चलेगा।