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ममता के भतीजे पर CBI का ऐक्शन, हाई कोर्ट ने दिया ये आदेश

सीबीआई (CBI) ने तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के भतीजे अभिषेक बनर्जी (Abhishek Banerjee) को तलब किया है। जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक अभिषेक को शनिवार सुबह 11 बजे तक कोलकाता के निजाम पैलेस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

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ममता बनर्जी Mamata Banerjee

वह पार्टी की एक पदयात्रा स्थगित कर रात में बांकुड़ा से कलकत्ता रवाना होने वाले हैं। इस बारे में अभिषेक बनर्जी ने कहा, ”मैं आज वापस जा रहा हूं।” दरअसल, अभिषेक ने शुक्रवार को कहा कि अगर जांच एजेंसी उन्हें बुलाती है तो वह अपना कार्यक्रम स्थगित कर जाना होगा। अभिषेक ने कहा कि वह हर तरह की जांच में सहयोग करेंगे।

लेकिन गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट की जस्टिस अमृता सिन्हा ने आदेश दिया कि कुंतल घोष लेटर मामले में जरूरत पड़ने पर ईडी और सीबीआई तृणमूल अखिल भारतीय महासचिव से पूछताछ कर सकती है। न्यायमूर्ति सुब्रत तालुकदार और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने उस फैसले को चुनौती देने के बावजूद अभिषेक की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया।

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इससे पहले, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पिछले शुक्रवार को कुंतल घोष के लेटर मामले में अभिषेक की बचाव याचिका को खारिज कर दिया था। उस दिन हुई सुनवाई में अभिषेक के वकील ने हाईकोर्ट से पुराने आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था। साथ ही अभिषेक को अंतरिम सुरक्षा देने की गुहार लगाई थी। अभिषेक के वकील ने भी जांच एजेंसी से इस दौरान अतिवादी कदम नहीं उठाने की अर्जी दी थी।

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