कुलभूषण जाधव के मामले में पाकिस्तान बड़ा फैसले लेने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक जाधव के केस को आर्मी कोर्ट की बजाय सिविल कोर्ट में चलाने के लिए आर्मी एक्ट में बदलाव किया जाएगा। इसके बाद जाधव को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सिविलियन कोर्ट में अपील करना होगा। इसके लिए पाकिस्तान को अपने सेना अधिनियम में संशोधन करना होगा।
पाक मीडिया के सूत्रों के मुताबिक पाक सेना अधिनियम में विशेष संशोधन करने जा रहा है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले पिछले महीने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) ने पाकिस्तान को फटकार लगाई थी। इससे पहले 31 अक्तूबर को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष जज अब्दुलकवी युसूफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को बताया था कि पाकिस्तान ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव मामले में वियना संधि के तहत पाकिस्तान अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है। उन्होंने 193 सदस्यों वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा के सामने आईसीजे की रिपोर्ट को पेश किया। युसूफ ने अपने 17 जुलाई को आए फैसले में कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग ने पाकिस्तान को वियना संधि के नियम 36 के तहत अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया है।