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रामपाल पर चलेगा हत्या और देशद्रोह का मुकदमा

हिसार की एक अदालत ने स्वयंभू बाबा रामपाल को आज सबूतों के अभाव में दो आपराधिक मामलों में बरी कर दिया। हिसार के न्यायिक मजिस्ट्रेट मुकेश कुमार ने फैसला सुनाते हुए सतलोक आश्रम, बरवाला के प्रमुख रामपाल और उनके अनुयायियों को बरी कर दिया। पुलिस की ओर से डेरा सच्चा सौदा मामले की पृष्ठभूमि में तनाव व्याप्त होने के जिक्र किये जाने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 24 अगस्त को मामले की सुनवाई 29 अगस्त तक के लिए टाल दी थी।
रामपाल के वकील एपी सिंह ने यहां संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, ‘‘अदालत ने दोनों मामले में रामपाल को बरी कर दिया है।’’ रामपाल और उसके अनुयायियों के खिलाफ 17 नवंबर 2014 को आईपीसी की धारा 186 (सरकारी कामकाज के निर्वहन में लोक सेवक को बाधा डालना), 332 (जानबूझकर लोकसेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन में चोट पहुंचाना), 353 (लोक सेवक को उसका कर्तव्य पूरा करने से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया था। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि रामपाल अभी जेल में ही रहेगा क्योंकि वह देशद्रोह सहित अन्य आरोपों का सामना कर रहा है।

 

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