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मंदिर-मस्जिद विवाद का नया मामला आया सामने, अखिल भारत हिंदू महासभा ने इस मस्जिद को बताया अवैध अतिक्रमण

थुरा में शाही मस्जिद ईदगाह के विवाद के बाद एक और नया मामला सामने आया है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान के निकट स्थित एक और मस्जिद को ठाकुर केशवदेव की 13.37 एकड़ जमीन में स्थित बताया है।दूसरी तरफ राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने काशी विश्वनाथ पर 7 रूल 11 के मामले में कोर्ट के फैसले को स्वागत योग्य बताया है।

 अदालत में दावा किया गया है कि यह मस्जिद अवैध अतिक्रमण है। ओर हाल ही में इस पर नया निर्माण भी किया गया है जो कि गलत है, अदालत से इसे हटाने की मांग की जा रही हैं। कोर्ट के इसी फैसले का अनुसरण करते हुए मथुरा में भी कोर्ट निर्णय देगी और विपक्ष द्वारा 7 रूल 11 के प्रार्थनापत्रों को खारिज कर देगी।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ में शृंगार गौरी के मामले में कोर्ट द्वारा 7 रूल 11 को बहस के बाद खारिज कर दिया है और केस पर सुनवाई प्रारंभ हो गई है।

12 अक्टूबर 1968 को श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ एक समझौता किया था। समझौते में 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर और मस्जिद दोनों के बने रहने की बात है, पूरा विवाद इसी 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है।

इस जमीन में से 10.9 एकड़ जमीन श्रीकृष्ण जन्मस्थान और 2.5 एकड़ जमीन शाही ईदगाह मस्जिद के पास है,इस समझौते में मुस्लिम पक्ष ने मंदिर के लिए अपने कब्जे की कुछ जगह छोड़ी.

 

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