लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा मामले में मंत्री के बेटे आशीष मिश्र को बड़ा झटका लगा है। लखनऊ बेंच ने खीरी ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा उर्फ टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
न्यायालय ने कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए, आशीष मिश्रा को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।आपको बता दें की यह निर्णय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज करते हुए पारित किया।
दलील दी गई कि घटनास्थल पर वास्तव में घटना के वक्त आशीष मिश्रा दंगल में मौजूद था।यह भी दावा किया गया कि 197 स्थानीय लोगों ने बकायदा शपथ पत्र देकर इस बात की पुष्टि जांच एजेंसी के समक्ष की है।
अभियुक्त, सरकार व पीड़ित पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने 15 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था।गवाहों के बयानों को उद्धत करते हुए, यह भी दलील दी गई है कि जिस टैक्सी से अंकित दास खीरी से निकला था, उस टैक्सी ड्राइवर ने भी बयान दिया है