Breaking News

30 किलोग्राम विस्फोट सामग्री बरामदगी के मामले में आरोपितों को मिली जमानत

वाराणसी। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर सर्वेश कुमार पाण्डेय की अदालत ने भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक बरामदगी के मामले में आरोपित कुतुबन शहीद, थाना कोतवाली निवासी इस्तेयाक अहमद व इरफान खान की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने आरोपितों द्वारा 25- 25 हजार रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव एवं उनके सहयोगी पंकज तिवारी ने पक्ष रखा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार पाण्डेय क्षेत्र में 6 नवंबर 2020 को गस्त कर रहे थे, उसी दौरान मुखबिर से सुचना मिलीं की कुतुबन शहीद, अंबियामंडी में एक घर के सामने गली में पर्दा डालकर कुछ लोग विस्फोटक सामग्री बेच रहे हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर दो लोगों को धरदबोचा, जबकि दो अन्य लोग मौके से भागने में सफल रहे।

पकड़े गए लोगों ने पूछताछ में अपना नाम इस्फान खान व इस्तेयाक अहमद बताया व फरार साथियों का नाम सफीक अहमद ऊर्फ गुड्डू व अनीस अहमद ऊर्फ पप्पू बताया। तलाशी में उनके पास से तीस किलो ग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद हुई।

अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गई कि पुलिस ने जो विस्फोट बरामदगी दिखाई है। वह सड़क से बरामद की गई है। अरोपितों का इस विस्फोटक सामग्री से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस उनके पास से कोई बरामदगी नही की गई है।

रिपोर्ट-जमील अख्तर

About Samar Saleel

Check Also

शाहजहांपुर के मिर्जापुर में उमड़ी किसानों की भीड़, पुलिस ने कराया वितरण

शाहजहांपुर के मिर्जापुर स्थित साधन सहकारी समिति में गुरुवार को सुबह से ही खाद का ...