बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य के सभी न्यायालयों को 19 जुलाई से अदालती कामकाज शुरू किये जाने का आदेश जारी किया है। रजिस्ट्रार जनरल दीपक कुमार तिवारी ने बुधवार को यह आदेश जारी किए।
आदेश के मुताबिक 19 जुलाई से राज्य के सभी न्यायालयों में कोरोना नियमों के सख्ती से पालन के साथ कामकाज शुरू करने के लिए कहा गया है। कोर्ट रूम में सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। मास्क, डिस्टेसिंग और सेनेटाइजर का इस्तेमाल के साथ ही व्यक्तियों के बीच कम से कम दो गज की दूरी रखनी होगी।