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बच्चे तम्बाकू सेवन न करने की लेंगे शपथ, बड़ों को भी करेंगे प्रेरित

“सार्वजानिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध” विषय पर लिखा निबंध
जनपद को तम्बाकू मुक्त बनाने का करेंगे प्रयास

कानपुर। गाँधी जयंती पर शनिवार को जिले भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस अवसर पर स्कूलों के बच्चे राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत तम्बाकू या तम्बाकू युक्त पदार्थ का सेवन न करने की शपथ लेंगे।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नैपाल सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी शिक्षण संस्थानोंको तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए शासन की ओर से निर्देश हैं। इसी क्रम में शिक्षा विभाग को अवगत कराया गया था और विद्यालयों में तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की ओर से विभिन्न गतिविधियाँ की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2008 में 02 अक्टूबर को ही कोटपा अधिनियम 2003 की धारा-4 ( सार्वजानिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध) का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम को आज 13 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसी उपलक्ष पर शुक्रवार के दिन जिले के समस्त शहरी एवं ग्रामीण स्कूलों में कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

निबंध प्रतियोगिता का विषय “सार्वजानिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध” था। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पवन त्रिपाठी की ओर से इस प्रतियोगिता के लिए सभी विद्यालयों को पत्र लिखा गया था। इस निबंध प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश बच्चों में तम्बाकू सेवन के नुकसान, और कोटपा अधिनियम के अन्तर्गत सार्वजानिक स्थानों पर धूम्रपान न करना और तम्बाकू युक्त किसी भी पदार्थ से दूर रहने के लिए जागरूक करना था।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पवन त्रिपाठी ने बताया कि शनिवार को स्कूलों में गाँधी जयंती पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। इसमें विद्यार्थी स्वयं तम्बाकू युक्त पदार्थों का सेवन न करने की शपथ लेंगे और अपने माता-पिता को भी तम्बाकू सेवन से रोकेंगे और उन्हें तम्बाकू से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करेंगे।

क्या है कोटपा एक्ट – कोटपा ( सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट ) या तम्बाकू नियंत्रण कानून के अनुसार- सार्वजानिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध है। इसके साथ शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पाद नही बेचा जा सकता। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचा जा सकता। विद्यालय/ शैक्षणिक संस्थानों में धुम्रपान प्रतिबंधित है । सिगरेट या किसी भी तम्बाकू उत्पाद का प्रचार किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता।

तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की ओर से जिला समन्वयक निधि बाजपेई ने बताया कि तम्बाकू नियंत्रण के लिए विद्यालयों में कार्यक्रम के अन्तर्गत जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाते हैं। इसी क्रम में निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई थी और आज विद्यालयों में शपथ ग्रहण कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

रिपोर्ट-शिव प्रताप सिंह सेंगर

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