कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया को मुंबई के नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज (एनडीपीएस) कोर्ट से जमानत मिल गई है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने गांजा लेने के आरोप में भारती को शनिवार को और हर्ष को रविवार को गिरफ्तार किया था. रविवार को ही दोनों को एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने उन्हें 4 दिसंबर तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेजने के आदेश देते हुए कहा था कि जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को की जाएगी. भारती को कल्याण जेल में और हर्ष को तलोजा जेल में रखा गया था.
एनसीबी ने रविवार को भारती की ज्यूडिशियल कस्टडी और हर्ष की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने दोनों को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया. कोर्ट ने कहा था कि भारती और हर्ष के घर-ऑफिस से मिला गांजा कम मात्रा में है. यह सिर्फ इस्तेमाल का मामला है, इसलिए पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है.
अदालत ने यह भी कहा कि जिन धाराओं के तहत दोनों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें सिर्फ एक साल साल की सजा का प्रावधान है, इसलिए रिमांड जरूरी नहीं.
हर्ष के खिलाफ ड्रग्स फाइनेंस-ट्रांसपोर्टेशन की धाराएं
हर्ष पर नारकोटिक्स एक्ट-1986 की धारा 27्र लगाई गई है. यानी ड्रग्स के फाइनेंस और ट्रांस्पोर्टेशन की धाराएं लगाई गई हैं. शनिवार को एनसीबीकी रेड में भारती के घर और ऑफिस से 86.5 ग्राम गांजा मिला था. उन्होंने पति हर्ष के साथ गांजा लेने की बात कबूली थी.