वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी की अदालत ने अपहरण व रेप के प्रयास के आरोपी बाल अपचारी के जमानत खारिज करने के किशोर न्याय बोर्ड के आदेश को निरस्त करते हुए एक-एक लाख के दो जमानतदार देने पर रिहा करने का आदेश दिया है। चोलापुर थानाक्षेत्र से जुड़े मामले में बाल अपचारी की जमानत अर्जी किशोर न्याय बोर्ड ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि जमानत मिलने पर वह किसी ज्ञात अथवा अज्ञात अपराधी गिरोह के सम्पर्क मेंआ जायेगा जिससे उसकी मानसिक व शारीरिक क्षति होगी।
इस आदेश के खिलाफ बाल अपचारी के अधिवक्तागण शैलेन्द्र सिंह, अनुज यादव व बृजपाल सिंह यादव ने अपील दाखिल करते हुए दलील दी कि आरोपी उम्र में काफी छोटा है उसका पहला अपराध रेप के प्रयास का है उसे किसी ज्ञात अथवा अज्ञात अपराधी गिरोह के सम्पर्क में आने की संभावना नही है। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने कहा कि बाल अपचारी को और अवधि के लिए निरूद्ध रखा जाना उचित नही है बाल अपचारी के संरक्षक द्वारा एक – एक लाख के दो जमानतदार देने पर रिहा कर दिया जाय।
जानें क्या है प्रकरण
प्रकरण के मुताबिक चोलापुर के इस मामले मे नाबालिग लड़की को बीते 25 मई को एक बजे दिन में गांव के बगल के अपने मामा के घर रहने वाले दो आरोपी बहका फुसला कर भगा ले जाते समय पीड़िता के भाई ने देखा था, विवेचना के बाद रेप की भी धारा बढ़ा दी गई जिसमें सह आरोपी पर रेप का आरोप रहा।
रिपोर्ट-जमील अख्तर