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फरार आरोपी के प्रति अदालत की कोई सहानुभूति नहीं : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कथित दंगा मामले में व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि अदालत उस आरोपी का बचाव नहीं करेगी जो जांच एजेंसी के साथ सहयोग नहीं कर रहा है और फरार है। शीर्ष अदालत ने कहा कि मार्च 2017 में हुई घटना के संबंध में यूपी के बलिया जिले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 307 और 147 सहित विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज मामले के संबंध में याचिकाकर्ता और अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ नवंबर 2018 में आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता लगातार फरार है और उसके खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 82 के तहत फरार घोषित करने की कार्रवाई भी शुरू की जा चुकी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस साल जून में व्यक्ति की अग्रिम जमानत के अनुरोध वाली उसकी याचिका खारिज कर दी थी।

जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस  एएस बोपन्ना की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने दिसंबर 2019 में निर्देश दिया था कि यदि याचिकाकर्ता 30 दिनों के भीतर अदालत के सामने पेश होता है और आत्मसमर्पण करता है और जमानत के लिए आवेदन करता है तो जमानत के लिए उसकी प्रार्थना पर विचार किया जाएगा और इस मामले में उसके खिलाफ 30 दिनों की अवधि के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाया जा सकता है।

जस्टिस राजेश बिंदल ने ली इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीजे पद की शपथ

जस्टिस राजेश बिंदल ने सोमवार को राजभवन में इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद तथा गोपनीयता की शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनको पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मुख्य न्यायाधीश को बधाई दी। इस दौरान विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक, मुख्य सचिव आरके तिवारी, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव महेश कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव न्याय, मुख्य न्यायाधीश महोदय के परिवार के सदस्य तथा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीशगण, रजिस्ट्रार तथा वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित मौजूद रहे।

सात हाईकोर्ट के जज बदले

देश की सात उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का तबादला किया गया है। इनमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश राजन गुप्ता को पटना हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है। इसी तरह मद्रास हाईकोर्ट के जज टीएस शिवगनानम को कलकत्ता हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर को अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज पी.बी.बजंथरी को पटना हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट के जज संजीव प्रकाश शर्मा को पटना हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। इसी तरह तेलंगाना हाईकोर्ट के जज टी. अमरनाथ गौड़ को त्रिपुरा हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है और इलाबाहाद हाईकोर्ट के जज सुभाष चंद को झारखंड हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया गया है।

 

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