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सिख लड़की के धर्म परिवर्तन के कारण लाहौर उच्च न्यायालय ने लिया ये बड़ा फैसला

पाकिस्तान के ननकाना शहर में कथित रूप से सिख से मुसलमान होने और विवाह करने वाली लड़की को लाहौर (Lahore) उच्च न्यायालय ने दस दिन के लिए आश्रय गृह भेजने का आदेश दिया है।

न्यायालय ने बोला है कि इस बीच लड़की की असली आयु का पता लगाया जाएगा। ‘जंग’ की रिपोर्ट के अनुसार,ने आयशा उर्फ जगजीत कौर के भाई मनमोहन सिंह की याचिका पर सुनवाई की। लड़की को कड़ी सुरक्षा में न्यायालय में पेश किया गया।

अदालत के आदेश पर लड़की की मुलाकात अलग से एक कमरे में उसके भाई मनमोहन से कराई गई। मुलाकात के बाद मनमोहन ने न्यायालय से कहा, “मेरी बहन दबाव में है। उसे थोड़ा वक्त दिया जाए। ” इसके बाद न्यायाधीश ने लड़की से पूछा कि भाई से मुलाकात में तुमने क्या तय किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि लड़की ने न्यायालय से बोला कि भाई लगातार उससे घर वापस चलने के लिए कहता रहा लेकिन वह वापस नहीं जाना चाहती।

इस मौके पर मनमोहन के एडवोकेट ने बोला कि जगजीत को हस्सान नाम के आदमी ने अगवा किया था। उसके खिलाफमें किडनैपिंग का मुद्दा भी दर्ज है। उन्होंने बोला कि जगजीत कौर नाबालिग है, उसकी आयु साढ़े पंद्रह वर्ष है व आरोपी ने उसे बुरी नीयत से अगवा किया था।

वकील ने बोला कि जगजीत की आयु का पता लगाने के लिए ननकाना साहिब में मजिस्ट्रेट को अर्जी दे रखी है लेकिन वह कोई निर्णय नहीं कर रहे हैं। उन्होंने उच्च न्यायालय से अपील की कि वह लड़की की आयु का पता लगाने के लिए उसका मेडिकल करवाने का आदेश दे

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