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हिन्दू महासभा की अपील पर लक्ष्मण टीला मामले में उच्च न्यायालय ने जारी की नोटिस

  • निचली अदालत में सुनवाई न होने पर हिन्दू महासभा पहुंची हाईकोर्ट
लखनऊ। लक्ष्मण टीला में पूजा किये जाने की अनुमति की मांग को लेकर निचली अदालत में सुनवाई न होने पर उच्च न्यायालय पहुंची अखिल भारत हिन्दू महासभा (Akhil Bharat Hindu Mahasabha), उत्तर प्रदेश की अपील संख्या 27/23 पर उच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, पुरातत्व विभाग सहित सभी विपक्षियों को नोटिस जारी करते हुये अगली सुनवाई के लिये 18 जुलाई की तिथि नियत की है।

हिन्दू महासभा Hindu Mahasabha

मालूम हो कि निचली अदालत में लक्ष्मण टीला में पूजा की अनुमति को लेकर दायर वाद की सुनवाई न होने के बाद अखिल भारत हिन्दू महासभा Akhil Bharat Hindu Mahasabha, उत्तर प्रदेश, ऋषि त्रिवेदी, प्रदेश अध्यक्ष, हिन्दू महासभा उत्तर प्रदेश, शिवपूजन दीक्षित व सिद्धार्थ दुबे वादियों की ओर से अधिवक्ता शैलेन्द्र श्रीवास्तव ने अपील दाखिल की, जिस पर आज उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ ने सुनवायी करते हुये केन्द्र व उत्तर प्रदेष सरकार के साथ पुरातत्व विभाग, सुन्नी वक्फ बोर्ड और लक्ष्मण टीला को अतिक्रमण कर बनी मस्जिद के मौलाना को नोटिस कर आगामी 18 जुलाई को जवाब दाखिल को कहा है।

नोटिस जारी होने के बाद अखिल भारत हिन्दू महासभा, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी ने भरोसा जताया कि न्यायालय के जरिये लक्ष्मण टीला में हिन्दू जनमानस को पूजा-पाठ करने की न सिर्फ अनुमति मिलेगी बल्कि राम मन्दिर की तरह लक्ष्मण टीला को अतिक्रमण कर बनायी गये निर्माण को हटाया जायेगा।

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