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हाईकोर्ट बोला- शाहजहां शेख की हिरासत और ED टीम पर हमले की जांच CBI करे

तृणमूल कांग्रेस नेताओं पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम को निशाना बनाने का आरोप लगा है। शाहजहां शेख पश्चिम बंगाल पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि, कलकत्ता हाईकोर्ट ने अब जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश पारित किया है। मंगलवार को पारित आदेश में अदालत ने यह निर्देश भी दिया कि टीएमसी नेता शाजहां शेख की हिरासत अब केंद्रीय एजेंसी को सौंपी जाए। बता दें कि ईडी की टीम पर हमले के आरोपी शाहजहां शेख को पश्चिम बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है।

शीर्ष अदालत पहुंची ममता सरकार, सुनवाई की तारीख का इंतजार
सुप्रीम कोर्ट में अपील के बारे में समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत की पीठ में मामले का उल्लेख किया। शीर्ष अदालत की पीठ ने सिंघवी को इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार से संपर्क करने का निर्देश दिया। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की कोई तारीख मुकर्रर नहीं की है।

हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की पीठ ने आदेश के अनुपालन पर दिखाई सख्ती
हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि अदालत के निर्देशों का अनुपालन मंगलवार शाम 4.30 बजे तक किया जाए। गौरतलब है कि ईडी और पश्चिम बंगाल सरकार ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ अलग-अलग अपील दायर की थी।

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