आयकर विभाग ने Pan card धारकों को कई बार Aadhaar से लिंक कराने के लिए कहा है और अब इसके लिए 31 मार्च की अंतिम तारीख दी गई है. इसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स (CBIT) का नियम पैन कार्ड रखने वालों और उसे आधार से लिंक न कराने वालों के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है.
अभी तक आयकर विभाग ने अंतिम तारीखें बढ़ाई हैं लेकिन इस बार CBIT का कहना है कि तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी. अगर 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया गया तो पैन कार्ड कैंसल हो जाएगा. हालांकि यह ऑपरेटिव मोड में रहेगा.
इस दौरान अगर कोई अपने कैंसल हो चुके पैन कार्ड का इस्तेमाल करेगा तो इसे इनकम टैक्स की धारा 272B का उल्लंघन मानते हुए कार्रवाई की जाएगी और 10,000 रुपए तक जुर्माना वसूला जाएगा.
CBIT ने हाल ही में इनकम टैक्स एक्ट 1962 में बदलाव करके सेक्शन 114AA और सब सेक्शन 114AAA जोड़ा है. इसके तहत वे लोग आएंगे जिन्होंने 31 मार्च तक अपने आधार को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है. 1 जुलाई 2017 से पहले आधार बनवाने वाले लोगों को 31 मार्च से पहले पैन कार्ड को लिंक कराना अनिवार्य है.