मुंबई की बांद्रा कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रणौत के खिलाफ सांप्रदायिक नफरत फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. अदालत में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कंगना के ट्वीट को भड़काऊ बताते हुए उनपर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी. बांद्रा कोर्ट में इस याचिका को मुन्ना वराली और साहिल अशरफ सैयद ने दायिर की है.
इस याचिका में कहा गया कि कंगना रणौत अपने ट्वीट के जरिए बॉलीवुड में हिंदू-मुस्लिम समुदाय में झगड़ा कराने की कोशिश करती हैं. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि कंगना के बयानों और उनके ट्वीट के जरिए दोनों समुदाय के बीच नफरत बढ़ती है. याचिका में कहा गया है कि कंगना रणौत लगातार बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर टीवी तक, कंगना हर जगह बॉलीवुड के खिलाफ बयानबाजी कर रही हैं. वह लगातार बॉलीवुड को नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म का अड्डा बता रही हैं.
इसे ध्यान में रखते हुए आज इस मामले पर सुनवाई हुई. बांद्रा कोर्ट ने इस मामले में कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं. गौरतलब है कि कंगना अक्सर ही अपने ट्वीट और बयानों को लेकर विवादों में रहती हैं. बताया गया है कि पहले इस सिलसिले में याचिकाकर्ता बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने बॉलीवुड अभिनेत्री के खिलाफ संज्ञान लेने से मना कर दिया था. इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने मामले की जांच के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
सबूत मिलने पर गिरफ्तारी संभव
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने कंगना के कई ट्वीट को अदालत के सामने रखा. बताया गया है कि सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है. मामला दर्ज होने के बाद बॉलीवुड अभिनेत्री से पूछताछ की जाएगी. इसके बाद अगर उनके खिलाफ सबूत मिलते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी संभव है.