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विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन, बेटियों को दहेज प्रतिषेध कानून, घरेलू हिंसा अधिनियम, लैंगिक अपराधों से संरक्षण की दी गई जानकारी

बिधूना/औरैया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार मिशन शक्ति विशेष अभियान के तहत सोमवार को कस्बा में स्थित श्री गजेन्द्र सिंह पब्लिक इंटर कालेज में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन हेतु दहेज प्रतिषेध कानून के तहत घरेलू हिंसा अधिनियम व लैंगिक अपराधों से संरक्षण के बारे में जानकारी दी गयी।

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श्री गजेन्द्र सिंह पब्लिक इंटर कालेज में सोमवार को दिन में दो बजे शिविर का आयोजन हुआ। जिसमें सबसे पहले विद्यालय के प्रधानाचार्य दिनेश प्रताप सिंह यादव ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य यादव ने छात्राओं को दहेज, घरेलू हिंसा आदि विषयों पर जागरूक करते हुए कहा कि बच्चियों से कहा कि यदि उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी होगी तो उनका उनके घर परिवार ससुराल में शोषण नहीं हो सकेगा।

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वरिष्ठ पीएलवी देवेंद्र प्रताप सिंह सेंगर ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहली बार इसे 1961 में भारत की संसद में पारित किया गया था। उन्होंने दहेज को सामाजिक बुराई बताते हुए कहा कि दहेज लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध है।

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ग्रुप लीडर पीएलवी राघवेन्द्र प्रताप सिंह गौर उर्फ राघव ने घरेलू हिंसा अधिनियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कहा इसे रोकने के लिए 2005मे कानून बनाया गया था। महिलाओं को शारीरिक मानसिक रुप से प्रताणित करना घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। वरिष्ठ पीएलवी बेद प्रकाश वर्मा व पीएलवी अनुराग त्रिपाठी ने लैंगिक अपराधों से संरक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

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इस दौरान राखी राजपूत, पुष्पांजलि सेंगर, एकता कश्यप, स्मृता, लक्ष्मी, संजना, गरिमा, मानसी, तनु सिंह, वैष्णवी, गुलशन, दीक्षा, कामाख्या, साधना, नैन्सी, हिमांशी, श्रृष्टि सक्सेना, प्रगति मिश्रा, शशि, सुप्रिया, प्राची, अनामिका, अर्पिता, रिंकी, दिव्या, रोशनी आदि सैकड़ो छात्रायें मौजूद रहीं।

रिपोर्ट – संदीप राठौर चुनमुन

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