नई दिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को कोयला घोटाले में कोर्ट ने दोषी करार ठहराया है। इस मामले में कोर्ट ने कोड़ा पर आपराधिक साजिश रचने, धोखाधड़ी और पद का दुरुपयोग करने के आरोप पाया है। मधु कोड़ा को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इसके साथ पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता कांग्रेस सरकार के दौरान दो वर्षों के लिए कोयला सचिव थे। साल 2008 में वे इस पद से रिटायर हुए। उन्होंने कोयला खनन अधिकार से जुड़े 40 मामलों को क्लियर करने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्षता भी की थी। दिल्ली की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव एसची गुप्ता, झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव अशोक कुमार बसु के साथ एक अन्य व्यक्ति को आपराधिक साजिश रचने और सेक्शन-120 बी, 420 और धारा 409 के अन्तर्गत दोषी करार दे दिया है। इन सबको गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी।
कोयला घोटला मामले का घटनाक्रम:
दिसंबर 2014 : सीबीआई ने कोड़ा और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।
21 जनवरी 2015 : अदालत ने कोड़ा, अन्य को आरोपी के तौर पर समन किया।
18 फरवरी 2015 : आरोपियों ने अदालत में पेश होकर राहत की मांग की जिसके बाद उन्हें अदालत ने जमानत दी।
14 जुलाई 2015 : अदालत ने कोड़ा और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया।
31 जुलाई 2015 : अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए।
11 जुलाई 2017 : अदालत ने कोयला घोटाला मामले में सुनवाई पूरी की।
5 दिसंबर : अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा।
13 दिसंबर : विशेष अदालत ने कोड़ा, गुप्ता और अन्य को भ्रष्टाचार,आपराधिक साजिश और अन्य आरोपों में दोषी ठहराया।