कैबिनेट ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए Pocso Act पोक्सो एक्ट में बदलाव के अध्यादेश को मंजूरी दे दी । इस बदलाव के साथ ही अब 12 वर्ष तक के बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को को मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है।
Pocso Act : बढ़ते आपराधिक मामलों को देख,लिया गया निर्णय
Pocso Act के अध्यादेश के मंजूरी के लिए हुए बैठक में ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस‘ यानी पॉक्सो एक्ट में संशोधन को हरी झंडी दी गई। दरअसल ये बदलाव अभी हाल ही में हुए कठुवा और उन्नाव में उठे मामलों पर बढ़ते दबाव को देख किया गया। पॉक्सो कानून के फिलहाल प्रावधानों के अनुसार इस जघन्य अपराध के लिए अधिकतम सजा उम्रकैद है।
नए बदलाव में लिए गए अहम फैसले :
- 12 साल की बच्चियों से रेप पर फांसी की सजा।
- 16 साल से छोटी लड़की से गैंगरेप पर उम्रकैद की सजा।
- 16 साल से छोटी लड़की से रेप पर कम से कम 20 साल तक की सजा।
- सभी रेप केस में 6 महीने के भीतर फैसला सुनाना होगा।
- नए संशोधन के तहत रेप केस की जांच 2 महीने में पूरी करनी होगी।
- अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी।
- महिला से रेप पर सजा 7 से बढ़कर 10 साल होगी।