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शराब की बिक्री के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर, ऑनलाइन बिक्री की कही गई बात

कोरोना वायरस की वजह से देशभर में लॉकडाउन की स्थिति है. इस दौरान देशभर में शराब की दुकान खोलने की अनुमति दी गई है. इसे लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर कर दी गई है. इस पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नो‌टिस जारी कर दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की स्टैंडिंग काउंसिल से मामले में जरूरी जानकारी मांगी है. शराब की दुकानें खोले जाने को लेकर मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने की. हाईकोर्ट ने ऑनलाइन सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और पांच दिन के अंदर संबंध में जानकारी मांगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यह भी पूछा कि क्या शराब की दुकानों के खोले जाने के कारण कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है? इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ऑनलाइन शराब की बिक्री और होम डिलीवरी के संबंध में भी राज्य सरकार से जानकारी मांगी है.

बता दें कि इस संबंध ने एक अधिवक्ता सुनील चौधरी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसे कोर्ट ने जनहित याचिका के तौर पर कायम किया है. मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी. जो याचिका दायर की गई उसमें धिवक्ता ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि वाइन शॉप्स पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा. इसलिए कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा है.

उन्होंने कोर्ट से कहा कि यूपी में शराब की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए. वहीं, अर्थव्यवस्‍था को देखते हुए शराब की ऑनलाइन बिक्री या होम डिलीवरी का उपाय भी इस याचिका में सुझाया गया है.

इससे पहले ये अधिवक्ता प्रयागराज और मेरठ जिले में रेड लाइट एरिया को लेकर जनहित याचिका दाखिल कर चुके हैं. इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश देकर प्रयागराज के मीरगंज और मेरठ के रेड लाइट एरिया को पूरी तरह से बंद करवा दिया था.

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