पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवपलमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में पेंशन फंड्स द्वारा चार्ज किए जाने वाली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस को बढ़ा दिया है. यह बढ़ी फीस 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी. फंड मैनेजमेंट फीस, जो एसेट की 0.01 फीसदी थी, अब बढ़ जाएगी. लेकिन इसकी सीमा पेंशन फंड के टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 0.09 फीसदी पर रखी जाएगी, जो पेंशन फंड के टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट पर निर्भर होगी. पेंशन फंड्स के लिए संशोधित रेवेन्यू ढांचे के तहत AUMs (एसेट अंडर मैनेजमेंट) पर मैनेजमेंट फीस की अलग-अलग स्लैब लागू होंगी.
इन स्लैब के मुताबिक, 10,000 करोड़ रुपये तक के AUMs के लिए, अधिकतम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस 0.09 फीसदी होगी. 10,001 रुपये से 50,000 करोड़ रुपये तक के लिए, फीस 0.06 फीसदी पर सीमित है, 50,001 रुपये से 1,50,000 करोड़ रुपये के लिए 0.05 फीसदी पर है, और 1,50,000 करोड़ के पार वाले AUMs के लिए, मैनेजमेंट फीस 0.04 फीसदी होगी.
सब्सक्राइबर्स को नोटिस के मुताबिक, नया स्लैब आधारित स्ट्रक्चर उन पेंशन फंड्स के लिए लागू होगा, जिनके लिए PFRDA ने 30 मार्च 2021 को रजिस्ट्रेशन के नए सर्टिफिकेट जारी किए हैं. पेंशन फंड्स द्वारा चार्ज की जाने वाली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फीस सभी स्कीम के तहत पेंशन फंड के कुल AUM पर होगी और रोजाना आधार पर लगाई जाती है.