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विधिक सहायता केंद्र व जिला विधिक प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम आयोजित, अनुच्छेद 14 से 32 के मौलिक अधिकारों की दी जानकारी

लखनऊ विश्वविद्यालय, विधि संकाय की प्रतिष्ठित संस्था विधिक सहायता केंद्र व जिला विधिक प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में 05 दिसंबर को दिल्ली पब्लिक स्कूल, जानकीपुरम, सेक्टर 6 में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन विधि संकाय के अधिष्ठाता प्रोफ़ेसर बीडी सिंह एवं विधिक सहायता केंद्र के अध्यक्ष डॉ आलोक कुमार यादव के मार्गदर्शन में किया गया। शिविर का शुभारंभ विधिक सहायता केंद्र के सदस्य सुयश त्रिपाठी द्वारा उपस्थित छात्र- छात्राओ को विधिक सहायता केंद्र के संबंध में जानकारी देते हुए किया गया।

कार्यक्रम की अग्रिम कार्यवाही में उपस्थित छात्रो को मौलिक अधिकार की जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित छात्रो को अनुच्छेद 14 से लेकर #अनुच्छेद 32 के मौलिक अधिकरो का विस्तृत विवरण दिया गया। इसके उपरांत विधिक सहायता केंद्र के सदस्य मोहम्मद दानिश द्वारा उपस्थित छात्र-छात्राओ को अनुच्छेद 32 के जरिए संवैधानिक निदान की जानकारी दी गई।

शिविर के अग्रिम कार्यवाही में छात्रो को अनुच्छेद 51-अ के अंतर्गत आने वाले मौलिक कर्तव्यों के बारे मे बताया गया। इसके उपरांत छात्रो से अपने आस पास सफ़ाई रखने, शांति सदभाव बनाए रखने और वातावरण को शुद्ध रखने की शपथ दिलाई गई।

शिविर के दौरान दिल्ली पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य नीरू भास्कर और विधिक सहायता केंद्र के सदस्य काव्यांजलि सिंह, सौरभ राठौर, निशांत कुमार, सुमित सिंह, भूमिका वर्मा, अंशिका त्रिपाठी, इरा उपाध्याय, रिया गौतम और शिवांगी सिंह उपस्थित रहे। शिविर के अंत में छात्रों द्वारा मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रश्न पूछे गए और उपस्थित सदस्यों द्वारा जवाब दिया गया। शिविर के समापन में विद्यालय की प्रधानाचार्य नीरू भास्कर ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

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