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रेप के आरोपी को 7 वर्ष का कठोर कारावास

फिरोजाबाद। न्यायालय ने रेप के आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

रामगढ़ क्षेत्र निवासी रहीस पुत्र कल्लू 25 मई 2016 को पड़ोसी घर में घुस गया। उसमें घर में 14 वर्षीय बालिका घर में अकेली थी। उसका फायदा उठा रहीस में के साथ गलत कार्य किया। बालिका ने अपने ऊपर मिट्टी के तेल डालकर खुद को आग लगा ली।

बालिका की मां ने रहीस के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के दौरान बालिका की मौत हो गई। पुलिस ने विवेचना कर न्यायालय में उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पोक्सो कब संख्या 2 अवधेश पांडे की अदालत में चला।
अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक संजीव कुमार शर्मा ने बताया मुकदमे के दौरान आधा दर्जन लोगों ने गवाही दी।

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एक दर्जन से अधिक साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों के बयान तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने रहीस को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। उस पर तेरह हजार रुपया अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

रिपोर्ट-मयंक शर्मा 

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