समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम खान को अपने जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय को बरकरार रखते हुए अब्दुल्ला आजम खान की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया।
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उच्चतम न्यायालय ने अपनी टिप्पणी में कहा कि हम यह स्पष्ट करते हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पाया है कि यह चुनाव याचिका उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के 34 स्वार विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित उम्मीदवार मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान के चुनाव को चुनौती देती है।
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अदालत ने आगे कहा कि 11 मार्च, 2017 को चुनाव का परिणाम आया था और यदि किसी तरह का आपराधिक मामला इस विषय से संबंधित है, तो उसका निर्णय उसी आधार पर होगा।
इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व विधायक को चुनाव की तारीख पर न्यूनतम योग्यता आयु पूर्ण न करने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया था।