औरैया। अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) सियाराम चौरसिया ने थाना फफूंद क्षेत्र के नौ वर्ष पुराने झगड़ा व जानलेवा हमला करने के मामले में नामजद चार दोषियों को पाँच-पाँच वर्ष के कठोर कारावास व 15-15 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।
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उक्त मामले की अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे डीजीसी अभिषेक मिश्रा व एडीजीसी चन्द्रभूषण तिवारी ने बताया कि ग्राम परघईपुर निवासी राधेश्याम थाना फफूंद में रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 30 मई 2014 को सुबह 09 बजे जब वह व उसका पुत्र भरत अपने दरवाजे पर बैठे थे। तभी गांव के गुड्डन पुत्र चंद्र प्रकाश अग्निहोत्री, कुलदीप पुत्र चंन्द्र प्रकाश, मोहर सिंह पुत्र दर्शन सिंह व चन्द्र प्रकाश पुत्र वसन्त लाल हाथो में लाठी व कुल्हाडी तथा तमंचा लेकर आये और मुझे व मेरे पुत्र भरत को मारने पीटने लगे।
गुड्डन ने कुल्हाड़ी मारी तथा फायर किया जिससे वह व पुत्र घायल हो गये। लोगों के आने पर हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए व फायर करते हुए भाग गये। वादी के अनुसार उसके पिता ने गांव के आरोपी गुड्डन के बलात्कार के एक मुकदमे में गवाही दी थी, जिसमें उसे सजा हो गई है। वह उच्च न्यायालय में अपील करके बाहर आ गया, और उसी रंजिश में यह हमला – किया गया था। पुलिस ने विवेचना कर चार्ज शीट सभी नामजदों के विरुद्ध कोर्ट में दाखिल की। यह मामला बुधवार को एडीजे (प्रथम) सियाराम चौरसिया की कोर्ट में निर्णीत हुआ।
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अभियोजन की ओर से एडीजे प्रथम चंद्र भूषण तिवारी व बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने चारों अभियुक्तों को दोषी माना। तथा अभियुक्तगण पिता चन्द्रप्रकाश, दो पुत्र गुड्डन उर्फ राजीव व कुलदीप तथा मोहर सिंह को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास व पन्द्रह-पन्द्रह हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया अर्थदण्ड अदा न करने पर सभी को अतिरिम सजा 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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अधिवक्ता शिवम शर्मा ने बताया कि अर्थदण्ड की आधी धनराशि कोर्ट में जमा होगी व आधी धनराशि भरत सिंह को प्रतिकर के रूप में देने का भी आदेश दिया।
रिपोर्ट – संदीप राठौर चुनमुन