महराजगंज/रायबरेली। 16 साल पुराने राम जानकी मंदिर के संस्थापक राम शंकर दयाल की Murder हत्या के मामले में कस्बे के व्यापारी और राइस मिलर के खिलाफ हत्या सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है । बताते चले मंदिर के संस्थापक की जहर देकर की गई हत्या के मामले में न्याय के लिए जगह जगह एड़िया रगड़ रही पत्नी को आखिर 16 साल बाद माननीय न्यायालय से न्याय की उम्मीद जगी है ।
Murder के इस मामले में सिविल न्यायालय से
हत्या Murder के इस मामले में सिविल न्यायालय से 26 सितंबर को हत्या का मुकदमा दर्ज करने का आदेश महराजगंज कोतवाली पुलिस को हो गया। मामला महराजगंज कोतवाली क्षेत्र के कस्बे का है ।यहा की रहनी वाली कौशल्या देवी पत्नी राम शंकर दयाल ने बताया कि उनके पति ने अपने सर बस भूमि संपर्क जनहित में श्री राम जानकी मंदिर को समर्पित कर दिया था उसने बताया कि वह मंदिर की देखभाल करती हैं मौजूद समय में मंदिर परिसर में 6 दुकानें हैं ।
इसके अलावा स्कूल और अस्पताल भी चलता है संस्था की करोड़ों की संपत्ति है उसने बताया जगदीप कुमार पुत्र अंजनी ने उसके पति से एक वसीयतनामा लड़की उर्मिला के पक्ष में कराया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जहर खाने से मृत्यु होने का संदेश किया गया था ।
अधिकारियों से गुहार लगाई
न्याय के लिए उसने अधिकारियों से गुहार लगाई लेकिन दबाव में कोई कार्यवाही नहीं हुई। यह भी आरोप लगाया कि प्रति पक्षी षडयंत्र व कूट रचना करके श्री राम जानकी मंदिर समिति का अध्यक्ष बन गया और अपने सगे संबंधियों को संस्था का सदस्य बना लिया और नियमावली में फेरबदल कर लिया ।कौशल्या देवी ने कहा कि राम शंकर दयाल पर जहर देकर मेरे पति की हत्या करने का आरोप सिद्ध होता है उन्होंने न्याय न मिलने पर सिविल न्यायालय कोर्ट नंबर 11 में गुहार लगाई ।जिसमें विद्वान न्यायाधीश ने 26 सितंबर को हत्या का मुकदमा पंजीकृत करने का आदेश दिया। उसने बताया कि पुलिस ने बताया कि माननीय न्यायालय के आदेश पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है कार्यवाही की जा रही है।
रत्नेश मिश्रा/राजन प्रजापति