पंडाल व पूजा स्थलों पर होगी कोविड टीकाकरण कैंप की व्यवस्था
डीएम ने पत्र जारी कर संबंधित अधिकारियों को दिये जरूरी निर्देश
गया। दुर्गापूजा सहित दीपावली व छठ जैसे पावन त्योहरों का सिलसिला शुरू होने वाला है. इन त्योहारों के मद्देनजर कोविड अनुरूप व्यवहारों के कड़ाई से अनुपालन तथा कोविड संक्रमण की रोक के लिए अन्य राज्यों से आने वाले लोगों का आवश्यक रूप से कोविड जांच सुनिश्चित किया जायेगा. साथ ही महत्वपूर्ण पंडालों व पूजा स्थलों पर कोविड टीकाकरण के लिए कैंप की व्यवस्था होगी. जिलाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह द्वारा इस दिशा में आवश्यक निर्देश निर्गत किया गया है।
जिलाधिकारी द्वारा जारी पत्र के माध्यम से जिला प्रशासन तथा स्वास्थ्य विभाग के सभी वरीय अधिकारियों को भारत सरकार के आदेशों का उल्लेख करते हुए नेशनल डायरेक्टिव फॉर कोविड 19 मैनेजमेंट के अनिवार्य अनुपालन संबंधी आवश्यक निर्देश दिये गये है, जिसमें कहा गया है कि आगामी त्योहारों के दौरान राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों की बड़ी संख्या को देखते हुए तथा उसके कारण कोविड के संभावित प्रसार को रोकने के लिए भीड़ प्रबंधन तथा जुलूस आदि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मेला का आयोजन पूर्णत: वर्जित है तथा अन्य प्रकार की साार्वजनिक आयोजन के लिए पूर्व से अनुमति प्राप्त होना आवश्यक है।
पंडाल प्रबंधकों के लिए टीकाकरण संबंधी प्रमाण पत्र रखना जरूरी: जिला प्रशासन द्वारा दुर्गापूजा के अवसर पर जिला में लगाये जा रहे पंडालों एवं आयोजन की स्वीकृति के संबंध में दिये गये आदेश में कहा गया है कि पंडालों में चार फीट से अधिक उंचाई की मूर्ति स्थापित करना वर्जित है. पूजा पंडालों में तथा मूर्ति विसर्जन के समय डीजे के उपयोग पर पूर्णत: मनाही है. जिला में संपूर्ण क्षेत्र में रावण दहन कार्यक्रम नहीं किया जायेगा. विसर्जन के समय अधिक से अधिक दस लोगों को ही जाने की अनुमति होगी. यह सुनिश्चित किया जाना है कि संबंधित पंडाल प्रबंधक तथा कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड टीके की कम से कम प्रथम खुराक अवश्यक प्राप्त की गयी है. पंडाल की अनुमति लेने के लिए आवेदन के साथ टीकाकरण का प्रमाणपत्र संलग्न करना आवश्यक है. पंंडाल लगाने के लिए स्वीकृत किये जाने वाले स्थल की घेराबंदी करने तथा द्वार पर आगंतुकों के टीकाकरण संबंधी प्रमाण पत्र की जांच की व्यवस्था रखनी जरूरी है।
पूजा स्थलों पर टीकाकरण की होगी सुविधा: इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कहा गया है कि महत्वपूर्ण पूजा पंडालों के स्थल पर कोविड टेस्टिंग तथा टीकाकरण के लिए विशेष कैंप की व्यवस्था की जाये. स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस अवधि में कोविड संक्रमण की स्थिति पर विशेष निगरानी रखी जायेगी तथा कोविड जांच की संख्या में निर्धारित मानको के अनुरूप इजाफा सुनिश्चित की जायेगी. वैसे राज्यों जहां अभी भी कोरोना संक्रमण के ज्यादा मामले आ रहे अथवा डेल्टा प्लस वैरिएंट के मामले सामने आ रहे रहें, से वायुयान, रेल, ट्रकों एवं अन्य वाहनों के माध्यम से राज्य में प्रवेश करने वाले यात्रियों की अनिवार्य रूप से राज्य की सीमाओं, रेलवे स्टेशनों एवं हवाई अड्डों पर रैपिड एंटीजन टेस्ट के माध्यम से जांच करायी जायेगी. इस जांच के लिए वैसे व्यक्ति मुक्त रहेंगे जिनके पास विगत 72 घंटों का आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट उपलब्ध हो।
जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे. इस बात का विशेष ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि भीड़ भाड़ वाले स्थलों जैसे सब्जी मंडी, बाजार आदि तथा सार्वजनिक वाहनों में सोशल डिस्टेंसिग तथा मास्क पहनने आदि से संबंधित कोविड अनुकूल व्यवहार तथा स्टैंडर्ड आॅपरेटिंग प्रोटोकॉल का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाये. यदि किसी स्थान, बाजार या प्रतिष्ठान में निरंतर निर्दशों का पालन नहीं किया जा रहा हो उन्हें अस्थायी रूप से बंद करने के साथ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।