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जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत याचिका ख़ारिज

वाराणसी। रेस्टोरेंट में घुसकर जानलेवा हमला करने के आरोपित की जमानत निरस्त हो गयी। अपर जिला जज (द्वितीय) अशोक कुमार सिंह यादव की अदालत ने आरोपित बहेड़वा (मिर्जामुराद) निवासी शिवम मिश्रा की जमानत खारिज कर दी। अदालत में वादी की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व विकास सिंह ने जमानत का विरोध किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार रजत कुमार सिंह ने रोहनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 19 जून 2020 को रात्रि 9 बजे वह अपने रेस्टोरेंट में बैठा था। उसी दौरान रेस्टोरेंट पर बिना नंबर की स्विफ्ट डिजायर कार से प्रवीण मिश्रा न्यू कॉलोनी ककरमत्ता व दूसरा अज्ञात था। जबकि गाड़ी में बैठा तीसरा व्यक्ति शिवम मिश्रा निवासी बहेड़वा (मिर्जामुराद) जो गाड़ी चला रहा था। गाड़ी से उतरे दोनों व्यक्तियों ने अपने हाथ मे लिए पिस्टल से रेस्टोरेंट में फोन से बात कर रहे भदवर गांव निवासी अभिषेक सिंह को वादी मुकदमा का पार्टनर शुभम सिंह समझकर जान से मारने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। किसी तरह से जान बचाकर वहां से भागा।

अदालत में जमानत अर्जी का विरोध करते हुए वादी के अधिवक्ताओं अनुज यादव व विकास सिंह ने दलील दी कि सीसीटीवी फुटेज में आरोपित की पहचान की गई हैं। जिससे यह प्रतीत होता हैं कि आरोपित घटना के समय मौके पर मौजूद था। अदालत ने पत्रावली व साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत आरोपित की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

रिपोर्ट-जमील अख्तर

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