युनाइडेट किंग्डम (यूके) के एक उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि हैदराबाद के निजाम के फंड के मुद्दे में पाक सरकार को 60 लाख पाउंड देने होंगे। यह मुकदमे के कानूनी खर्च की भरपाई के लिए होगा जिन्हें हैदराबाद के निजाम के वारिसों को वहन करना पड़ा था। इस खर्च की भरपाई के लिए हैदराबाद के निजाम के वारिसों ने न्यायालय में अर्जी दी थी। न्यायालय ने यह निर्णय तब लिया जब पाक के प्रतिनिधि ने बोला कि वह लंदन उच्च न्यायालय के उस निर्णय के विरूद्ध अपील नहीं करेगा जिसमें हैदराबाद के निजाम के उत्तराधिकारियों को तीन करोड़ पचास लाख पाउंड के फंड का मालिकाना हक दिया गया था।
लंदन उच्च न्यायालय के जज मार्कस स्मिथ ने गुरुवार को यह आदेश पारित किया। पाक को यह धन मुख्य रूप से निजाम के वारिसों मुकर्रम जाह, उनके छोटे भाई मुफक्कम जाह, हिंदुस्तान सरकार व नेटवेस्ट बैंक को देना होगा।
पाकिस्तान की लीगल टीम ने ‘द न्यूज’ संवाददाता से बोला कि पाक की सरकार ने इस मुद्दे में अपील करने के लिए नहीं बोला था।
इस वर्ष अक्टूबर में न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि नेटवेस्ट बैंक एकाउंट में उपस्थित साढ़े तीन करोड़ पाउंड के फंड को हासिल करने का अधिकार हैदराबाद के निजाम के वारिसों को है। न्यायालय ने बोला था कि पाक इस फंड पर अपना अधिकार साबित करने में विफल रहा है।