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ट्रेन यात्रा से जुड़े इन 5 नियमों को ज़रूर जान ले,वरना होगी…

आपकी ट्रेन छूट जाती है या फिर प्लान में परिवर्तन की वजह से आप एक-दो स्टॉप आगे चलकर ट्रेन पकड़ते हैं कभी-कभी यह भी देखा या अनुभव किया होगा कि RPF  GRP के जवान आकर यात्रियों का टिकट चेक करने लगते हैं इस दौरान वह आतंक मचाते हुए जमकर वसूली भी करते हैं ऐसे कई वीडियो सामने आ चुके हैं इसलिए, ट्रेन की यात्रा से जुड़े सभी नियमों को जान लेना बेहद महत्वपूर्ण है

1. ट्रेन के भीतर या बाहर टिकट चेक करने का अधिकार केवल TTE  सचल दस्ता को ही है अगर  RPF, GRP जवान या फिर दूसरे स्टॉफ ऐसा करते हैं तो यह नियमों की अनदेखी है

2. हालांकि, सर्च ऑपरेशन के दौरान TTE या सचल दस्ता के अधिकारी  RPF  GRP जवानों की मदद ले सकते हैं वरना उन्हें टिकट चेक करने का अधिकार नहीं है

3. अगर कंफर्म टिकट का पैसेंजर बोर्डिंग स्टेशन पर नहीं आता है तो टीटीई तुरंत उस सीट को दूसरे सवारी को अलॉट नहीं कर सकता है उसे कम से कम दो स्टेशन का  एक घंटे तक पैसेंजर के आने का इंतजार करना होगा कई बार पैसेंजर्स बोर्डिंग स्टेशन से आगे ट्रेन पकड़ते हैं

4. जिस पैसेंजर का मिडिल बर्थ कंफर्म हुआ है वह नियम के मुताबिक, रात के 10 बजे से प्रातः काल 6 बजे तक ही सो सकता है उससे पहले या उसके बाद उसे सीट गिरानी होगी लोअर बर्थ पर बैठकर यात्रा करनी होगी

5. अगर आपकी टिकट खो गई है तो यात्रा करने से 24 घंटे पहले बोर्डिंग स्टेशन के चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पास जाकर डुप्लीकेट टिकट का आग्रह कर सकते हैं आपको डुप्लीकेट टिकट जारी कर दिया जाएगा

6. TTE रात के 10 बजे के बाद आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है टिकट चेक करने का वक्त प्रातः काल 6 बजे से रात के 10 बजे तक है

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