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प्रवासी मजदूरों का आधार से होगा पंजीकरण

नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के उपबंध 142 की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी जिसमें मंत्रालय को प्रवासी मजदूरों समेत असंगठित मजदूरों के पंजीकरण के लिए आधार अनिवार्य होगा।

मंत्रालय ने यहां बताया कि इस अधिसूचना के बाद मंत्रालय सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभार्थियों का आधार एकत्र कर सकेगा। सरकार के इस कदम का मकसद प्रवासी मजदूरों समेत असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूरों का आधार एकत्र करना है जिससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जा सके। अंतर राज्यों में काम करने वाले मजदूर मात्र आधार पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा संहिता को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का डाटा जुटाने के लिए अधिसूचित किया गया है। आधार के नहीं होने पर किसी भी मजदूर के सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जाएगा।

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