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उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर 7 जुलाई तक के लिए लगाईं रोक, लाइव स्ट्रीमिंग के दिए निर्देश

उत्तराखंड चार धाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा पर 7 जुलाई तक रोक लगा दी है. इसके साथ-साथ हाईकोर्ट ने 25 जून के कैबिनेट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार 7 जुलाई तक दोबारा से शपथ पत्र दाखिल करे.

कोविड की नई गाइडलाइन का एलान करते हुए रामनगर में आज प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने मीडिया को बताया कि पर्यटन कारोबारियों की स्थिति को सुधारने के मकसद से अब पर्यटन नगरी मसूरी और नैनीताल को रविवार को कोविड कर्फ्यू से मुक्त कर दिया हैं. अब रविवार को भी नैनीताल और मसूरी में पर्यटन गतिविधि जारी रहेगी.

उन्होंने बताया कि जिम और कोचिंग सेंटरों को भी खोलने का निर्णय लिया गया हैं. सिर्फ जॉब ऑरिएंटेड कोचिंग सेंटर और जिम 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे.प्रदेश में अब 6 दिन बाजार खुलेंगे केवल रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा.

यमुनोत्री धाम के कपाट 14 मई को खोल दिए गए हैं. चारधामों के कपाट हर साल सर्दियों के आहट के साथ अक्टूबर-नवंबर में बंद कर दिए जाते हैं और फिर अगले साल अप्रैल-मई में खोल दिए जाते हैं.

कोर्ट ने चारों धामों की लाइव स्ट्रीमिंग भी करने का निर्देश दिया है. बता दें कि उत्तराखंड के चारों धामों के कपाल पहले ही खुल चुके हैं. लेकिन लेकिन कोरोना संक्रमण की वजह से श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति नहीं दी गई है.

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