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तम्बाकू मुक्त परिसर का देना होगा घोषणा पत्र

कानपुर। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तर्विभागीय बैठक का विकास भवन में आयोजन किया गया। बैठक में विद्यालयों और सरकारी कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त करने पर अहम् चर्चा हुई। विकास भवन में सोमवार के दिन राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तर्विभागीय बैठक का आयोजित की गई। राम कुमार चौधरी, उप निदेशक पंचायत ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नैपाल सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी व गैर संचारी रोग के नोडल डॉ. महेश कुमार, यूपीवीएचए से विवेक अवस्थी, जिला तम्बाकू प्रकोष्ठ से निधि बाजपेई के साथ अन्य विभागों से जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, पुलिस विभाग एवं मुख्य कर निर्धारण अधिकारी नगर निगम शामिल हुए।

बैठक में तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ की ओर से जिला समन्वयक निधि बाजपेई ने कोटपा एक्ट के बारे में सभी को जानकारी दी। इसके बाद विवेक अवस्थी ने तम्बाकू व्यापर से जुड़े वेंडर लाइसेंसिंग की प्रक्रिया और एफसीटीसी (फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू कंट्रोल टोबैको) की धारा 5.3 की विस्तार जानकारी दी। यह धारा तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के क्रियान्वयन में तम्बाकू उद्योग के हस्तक्षेप को रोकती है। बैठक में जनपद के विद्यालयों में कोटपा एक्ट 2003 का अनुपालन करने और समय-समय पर छापेमारी की प्रक्रिया में निरंतरता बनाये रखने पर भी चर्चा हुई।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नैपाल सिंह ने कहा कि तम्बाकू को नियंत्रित करने के लिए कार्यक्रम को सुचारू रूप से और क्रमबद्ध तरीके से आगे बढाया जाए और ज्यादा से ज्यादा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराये जायें। डॉ. महेश कुमार ने बताया कि कोटपा (सी.ओ.टी.पी.ए. -2003) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत तम्बाकू सेवन से होने वाली हानियों के प्रति जागरूक करने के लिए अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए कार्य किया जाना है।

क्या है कोटपा एक्ट-कोटपा (सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट) या तम्बाकू नियंत्रण कानून के अनुसार- सार्वजानिक स्थलों पर धुम्रपान निषेध है। इसके साथ शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू उत्पाद नही बेचा जा सकता। 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचा जा सकता।विद्यालय/ शैक्षणिक संस्थानों में धुम्रपान प्रतिबंधित है। सिगरेट या किसी भी तम्बाकू उत्पाद का प्रचार किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता।

बैठक के अंत में राम कुमार चौधरी, उप निदेशक पंचायत ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि सभी अधिकारी अपने अधीनस्त कार्यालय में कोटपा एक्ट का अनुपालन सुचारू रूप से कराएँ और कार्यालय परिसर को तम्बाकू मुक्त परिसर बनाकर उसका घोषणा पत्र तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराएँ, साथ ही वेंडर लाइसेंसिंग प्रक्रिया में नगर निगम विभाग जल्द से जल्द कार्यवाही करे।

शिव प्रताप सिंह सेंगर

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