औरैया। जनपद में धारा 144 लगी होने के बावजूद युवजन सभा द्वारा वाहनों से रैली निकालने के मामले में सपा कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही रैली निकालने की जानकारी होने के बाद भी कोई कार्रवाई न करने के आरोप में सदर कोतवाल पंकज मिश्रा एवं एलआईयू इंस्पेक्टर निर्दोष दीक्षित को निलंबित कर दिया गया है।
पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने रविवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में धारा 144 लागू है। समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव ओमप्रकाश ओझा द्वारा दो मार्च को दिन में 10 बजे से दोपहर 01 बजे तक कार्यकर्ता बैठक करने के लिए अनुमति ली गयी थी। जिसके बाद सोशल मीडिया पर सपा द्वारा नगर में एक रैली निकाले जाने का वीडियो वायरल हुआ। बताया कि वीडियो का संज्ञान लिया गया। जिसमें पता चला कि इस कार्यकर्ता बैठक से पूर्व कुछ लोगों द्वारा 15-20 गाड़ियों से हाईवे और भीड़भाड़ वाले इलाके रैली निकाली गयी।
बताया कि इस रैली में उन लोगों द्वारा अभद्रता करते हुए, गाड़ियों से बाहर लटककर यातायात नियमों का उलंघन किया गया। सड़क पर अन्य वाहनों को भी बाधा उत्पन्न की गयी। कहा कि चूंकि जिले में धारा 144 लागू है और इनके द्वारा जो प्राप्त अनुमति है उसका भी स्पष्ट उलंघन है। इस संबंध में समुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही गठित टीमों के द्वारा अभी तक 07 लोगों व चार वाहनों को पकड़ा गया है और नियमानुसार विविध कार्रवाई की जा रही है।
कहा कि प्रकरण कल (शनिवार) का थी। साथ ही इसका संज्ञान थानाध्यक्ष कोतवाली पंकज मिश्रा एवं एलआईयू इंस्पेक्टर निर्दोष दीक्षित को था। परन्तु इन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को कोई सूचना भी नहीं दी। साथ ही इस संबंध में जो आवश्यक विधिक कार्रवाई होनी चाहिए वह भी नहीं की गयी। सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारी के आधार पर कार्रवाई की गयी है। बताया कि थानाध्यक्ष व एलआईयू इंस्पेक्टर को निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध प्रशासनिक रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है।