आम्रपाली प्रोजेक्ट को NBCC के हवाले करने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने जेपी के प्रोजेक्ट्स पूरे करने की ज़िम्मेदारी लेने के लिए NBCC को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस में NBCC को ये बताने को कहा है कि क्या वो ये ज़िम्मेदारी निभाने को राजी है ? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर NBCC इन प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी लेता है तो हम जेपी इंफ्रा पर बकाया सैकड़ों करोड़ के टैक्स में रियायत दे सकते हैं।
आपको बता दें कि जेपी ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की कि उसे एक बार जेपी इंफ्राटेक को फिर से खड़ा होने का मौका देना चाहिए। जेपी ग्रुप का कहना है कि वो सभी ऋणदाता बैंकों को बकाया लौटाने और सभी अधूरे प्रोजेक्ट्स को तीन साल में पूरा करने को तैयार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पहले एनबीसीसी को सारे अधूरे प्रोजेक्ट्स देने के विकल्प पर ही विचार करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस में एनबीसीसी को ये बताने को कहा है कि क्या वो ये जिम्मेदारी निभाने को राजी है?
सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस में NBCC को ये बताने को कहा है कि क्या वो ये जिम्मेदारी निभाने को राजी है? NBCC को कोर्ट ने दो दिनों में अपना रुख बताने को कहा है। जेपी मामले में सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार ने कहा कि वो जेपी इंफ्राटेक पर करोड़ों रुपए के कर बकाए में छूट देने को राजी है अगर NBCC इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की ज़िम्मेदारी ले ले। NBCC को दो दिनों के भीतर अपना जवाब कोर्ट में जमा करना होगा कि वह जेपी के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए दोबारा प्रस्ताव जमा कर रही है या नहीं।. इधर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर NBCC इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है तो वह उसे सैकड़ों करोड़ की छूट देने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि आम्रपाली के बाद सुप्रीम कोर्ट यूनिटेक और जेपी इंफ्राटेक के अधूरे प्रोजेक्ट्स को NBCC के हवाले करने पर विचार कर रहा है।