पाकिस्तान में सोमवार को एक आतंकवाद रोधी अदालत (ATC) में आतंकवाद के वित्त पोषण के एक मामले में आरोपी मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद और उसके करीबी सहयोगियों के खिलाफ सुनवाई 29 जनवरी तक टाल दी गई। वकीलों द्वारा जिरह पूरी न किए जा सकने के कारण सुनवाई टाली गई।
प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा के प्रमुख सईद और उसके करीबी सहयोगी जफर इकबाल, मुहम्मद अशरफ, अब्दुल सलाम, याह्या मुजाहिद और अब्दुर रहमान मक्की को कड़ी सुरक्षा के बीच लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत लाया गया था। अदालत के एक अधिकारी ने बताया, ‘सुनवाई पांच घंटों से भी ज्यादा समय तक जारी रही जिसमें सईद के वकीलों- अधिवक्ता नसीरुद्दीन नय्यर और इमरान फजल गुल- ने अपने मुव्क्किलों को निर्दोष बताते हुए दलीलें पेश कीं।
अदालत ने सुनवाई 29 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी क्योंकि वकील अपनी जिरह पूरी नहीं कर सके।’ जेयूडी प्रवक्ता याह्या मुजाहिद और उसके वरिष्ठ नेता अब्दुर रहमान मक्की के खिलाफ आतंकी वित्त पोषण के एक अन्य मामले में अदालत ने सुनवाई की जो चार घंटे तक चली। अदालत ने इस मामले में सुनवाई तीन फरवरी तक के लिये स्थगित कर दी। सईद अपने खिलाफ आतंकी वित्त पोषण के दोनों मामलों में अपना बयान पहले ही दर्ज करा चुका है और उसने खुद को ‘दोषी नहीं’ माना था।