औरैया। जिले में एक न्यायालय ने पिछले हफ्ते नेशनल हाईवे के अनंतराम टोल प्लाजा के आस-पास किसानों की निजी भूमि पर बनी दुकानों, ढाबों व पानी की टंकी को गिराये जाने के मामले में टोल प्लाजा के डिप्टी जनरल मैनेजर को दोषी करार देते हुए उनके विरुद्ध आपराधिक कृत्य में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता सुरेश मिश्रा ने सोमवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वादी मोहम्मद उमर ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कहा कि दिनांक 5 जून 2022 की सुबह अनंतराम टोल प्लाजा के डिप्टी जनरल मैनेजर सत्यवीर सिंह यादव ने 10-12 अज्ञात लोगों के साथ मिलकर उसके टोल प्लाजा के पास स्थित ढाबा पर बनी दुकानों व पानी की टंकी पर तोड़फोड़ की जिसका विरोध करने पर गाली गलौज करते हुए हाथ पैर तुड़वाने की धमकी दी। वादी द्वारा पुलिस में शिकायत करने पर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, इसलिए उसने माननीय सिविल जज (जू०डि०) औरैया की अदालत में अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।
सिविल जज जूनियर डिवीजन औरैया की अदालत ने मामले की सुनवाई की। जिस दौरान वादी के अधिवक्ता सौरभ पाठक एडवोकेट की प्रभावी न्यायिक तथ्यपूर्ण बहस की। जिसको सुनने के बाद न्यायालय ने किसानों की निजी भूमि पर बनी दुकानों, ढाबों और पानी की टंकियों की तोड़फोड़ किए जाने को प्रथम दृष्टया अवैधानिक मानते डिप्टी जनरल मैनेजर व उनके साथियों के विरुद्ध आपराधिक कृत्य में एफआईआर दर्ज करने का आदेश पारित करते हुए थानाध्यक्ष अजीतमल को 15 दिन के भीतर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद से टोल प्रबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
रिपोर्ट-शिव प्रताप सिंह सेंगर