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किशोरी से रेप के मामले में भाजपा विधायक रामदुलार गोंड दोषी करार, 15 दिसंबर को सुनाई जायेगी सजा 

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की दुद्धी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामदुलार गोंड किशोरी से रेप के मामले में दोषी पाए गए हैं। साल 2014 में प्रधानपति रहते हुए रामदुलार पर नाबालिग से रेप का आरोप लगा था।मामले पर अब 15 दिसंबर को सजा सुनायी जाएगी।

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किशोरी से रेप के मामले में मंगलवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया है।एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खान ने सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तारीख निर्धारित की है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया।

किशोरी से रेप के मामले में भाजपा विधायक रामदुलार गोंड दोषी करार, 15 दिसंबर को सुनाई जायेगी सजा 

रामदुलार गोंड पर लगभग आठ साल पहले एक किशोरी के साथ रेप का आरोप लगा था। पीड़िता के पिता की तहरीर पर म्योरपुर पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन की थी। तब रामदुलार विधायक नहीं थे। पाॅक्सो कोर्ट में मुकदमे का ट्रायल चल रहा था।रामदुलार के विधायक चुने जाने के बाद पत्रावली एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दी गई।

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कोर्ट में भी बहस नवंबर में ही पूरी कर ली गई थी, लेकिन बाद में पीठासीन अधिकारी के तबादले से फैसला नहीं आ सका था। नए पीठासीन अधिकारी एहसानुल्लाह खां के पदभार ग्रहण करने के बाद विभिन्न तिथियों के बाद शुक्रवार को बहस पूरी हुई। कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाने के लिए 12 दिसंबर की तारीख तय की थी।

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