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BMW हिट-एंड-रन मामले में मिहिर शाह की रिहाई याचिका पर कोर्ट सख्त, पुलिस से मांगा जवाब

मुंबई:  मुंबई BMW हिट एंड रन मामले में मुख्य आरोपी मिहिर शाह की रिहाई और गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस से जवाब मांगा है। कोर्ट में बुधवार को न्यायमूर्ति भारती डांगरे और न्यायमूर्ति मंजूषा देशपांडे की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की। इस मामले में अदालत ने पुलिस को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। साथ ही मामले की सुनवाई 29 अगस्त को तय की।

वर्ली कोलीवाड़ा निवासी कावेरी नखवा (45) सात जुलाई को सुबह करीब साढ़े पांच बजे अपने पति प्रदीप के साथ डॉ. एनी बेसेंट मार्ग से गुजर रही थीं, तभी बीएमडब्ल्यू सवार मिहिर शाह ने दंपती के दोपहिया वाहन को कथित तौर पर टक्कर मार दी। महिला कार के साथ काफी दूरी तक घिसटती चली गई। उन्होंने बताया कि महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

हादसे के बाद मिहिर बांद्रा-वर्ली सी लिंक की ओर भाग गया। छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद वर्ली पुलिस ने मिहिर के पिता राजेश शाह और ड्राइवर बिदावत को हादसे के बाद भागने में मिहिर की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया था। नौ जुलाई को मिहिर को गिरफ्तार किया गया था। मिहिर पर आरोप है कि उसने दुर्घटना के बाद तेज रफ्तार से बांद्रा-वर्ली समुद्री लिंक की ओर वाहन दौड़ाया, जबकि महिला कार के बोनट पर पड़ी रही। पुलिस के मुताबिक, मिहिर उस समय शराब के नशे में था और घटना स्थल से फरार हो गया था।

मामले में पिता राजेश को जमानत मिल गई है। वहीं, मिहिर शाह और बिदावत अभी न्यायिक हिरासत में हैं। पिछले सप्ताह बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए मिहिर शाह और बिदावत ने दावा किया था कि उनकी हिरासत अवैध थी और उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। शाह ने पहले पुलिस और फिर न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश को रद्द करने की मांग की थी।

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