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एक अप्रैल से लागू होगा नया नियम, कारों में अब पैसेंजर साइड में भी होगा फ्रंट एयरबैग अनिवार्य

भारत सरकार ने नयी कारों में ड्राइवर के साथ साथ पैसेंजर साइड में भी एयरबैग अनिवार्य कर दिए हैं. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि नए नियमों के अंतर्गत 1 अप्रैल 2021 से सभी नयी कारों में ड्राइवर के साथ साथ पैसेंजर साइड में भी फ्रंट एयरबैग अनिवार्य होगा. कार के मौजूदा मॉडल्स के लिए नया नियम 31 अगस्त से लागू किया जाएगा. इससे पहले पिछले साल दिसंबर में मंत्रालय ने इसके लिए समय सीमा जून 2021 तय की थी जिसे अब बढ़ा दिया गया है. सुरक्षा के लिहाज से ये निर्णय बेहद कारगर साबित होगा. वर्तमान नियमों के अनुसार केवल ड्राइवर सीट के लिए ही एयरबैग अनिवार्य है.

सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया था सुझाव

मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में बताया कि, सहयात्री की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये नियम बेहद जरूरी है. सड़क सुरक्षा को लेकर बनी सुप्रीम कोर्ट की समिति द्वारा दिए गए सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है. ये एयरबैग भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा निर्धारित एआईएस 145 मानक के अनुसार बने होने चाहिए. सड़क सुरक्षा को लेकर कई विशेषज्ञ लंबे समय से कारों में दो फ्रंट एयरबैग अनिवार्य करने पर जोर देते आ रहे हैं. एंट्री लेवल कारों के लिए ये नियम बेहद कारगर साबित होगा जो अब तक इस को नजरअंदाज करती रही हैं.

कारों की कीमत में हो सकती है बढ़ोत्तरी

ऐसी भी संभावना है कि सरकार के इस नए नियम से कारों की कीमत में बढ़ोत्तरी हो सकती है. विशेषज्ञों के अनुसार कार निर्माता कंपनियां अतिरिक्त एयरबैग की कीमत को ग्राहकों पर ट्रांसफर करेंगी. नया एयरबैग जोड़ने से कार की लागत में 40 हजार से 1 लाख रुपये तक की बढ़त हो सकती है.

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