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यूपी में अब बिना अनुबंध के किराये पर नहीं मिलेगा मकान, कैबिनेट ने दी अध्यादेश को मंजूरी

उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. इन प्रस्तावों में आबकारी विभाग, स्टाम्प, रक्षा क्षेत्र से लेकर एयरपोर्ट और सिंचाई से जुड़े हुए मसले शामिल हैं.

बैठक में पेश किये गये सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव मकान मालिक व किरायेदारों के विवादों को कम करने के लिए लाया गया एक प्रस्ताव रहा. जिसमें मकान मालिक और किरायेदार दोनों के लिये प्रावधान किये गये हैं.

जानकारी के अनुसार मकान-मालिकों और किरायदारों के बीच के विवादों को कम करने के लिए उत्तर प्रदेश अर्बन प्रिमाइसेस टेनेंसी ऑर्डिनेंस विनियमन, 2021 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी. अब इस अध्यादेश के अनुसार कोई भी मकान बिना अनुबंध के किराये पर नहीं दिया जा सकेगा. अनुबंध के आधार पर ही मालिक और किराएदार के बीच का कॉन्ट्रैक्ट तय होगा.

इससे किराएदार को भी ये फायदा होगा कि उसे मालिक द्वारा अनुचित रूप से बढ़ाए गए किराए का सामना नहीं करना पड़ेगा. इस अध्यादेश के तहत एक रेंट अथॉरिटी भी स्थापित की जाएगी, जहां सभी किराए अनुबंधों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा.

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