Breaking News

8 जुलाई को नामांकन 9 को उम्मीदवारी वापस 10 को मतदान व मतगणना : वैभव श्रीवास्तव

रायबरेली। जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी वैभव श्रीवास्तव के निर्देशानुसार प्रमुख, क्षेत्र पंचायत के पदों पर नामांकन- 8 जुलाई (पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक) व नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा- 8 जुलाई (अपरान्ह 03 बजे से कार्य की समाप्ति तक), उम्मीदवारी वापसी- 09 जुलाई (पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक), मतदान- 10 जुलाई 2021 (पूर्वान्ह 11 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक) तथा मतगणना 10 जुलाई 2021 (पूर्वान्ह 03 बजे से कार्य समाप्ति तक) होगी।

जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) वैभव श्रीवास्तव ने क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख पद के सामान्य निर्वाचन हेतु आरक्षण का विवरण के बारे में बताया है कि क्षेत्र पंचायत- सतांव, अमावां, हरचन्दपुर, खीरों, जगतपुर, बछरावां व शिवगढ में आरक्षण श्रेणी पद अनारक्षित है। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत- राही व ऊँचाहार में आरक्षण श्रेणी पद अन्य पिछड़ा वर्ग, क्षेत्र पंचायत- डलमऊ, रोहनिया, महराजगंज में आरक्षण श्रेणी पद अनुसूचित जाति, क्षेत्र पंचायत- दीनशाहगौरा व सलोन में आरक्षण श्रेणी पद पिछड़े वर्ग की महिला, क्षेत्र पंचायत- लालगंज व सरेनी में आरक्षण क्षेणी पद महिला तथा क्षेत्र पंचायत- छतोह व डीह में आरक्षण क्षेणी अनुसूचित जाति की महिला पद है।

जिला मजिस्ट्रेट व जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.) वैभव श्रीवास्तव ने बताया है कि उक्त निर्वाचन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत (प्रमुख तथा उप-प्रमुख का निर्वाचन और निर्वाचन विवादों का निपटारा) नियमावली 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा। यह निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और इस निर्वाचन में मतदान गुप्त मत द्वारा होगा। प्रमुख, क्षेत्र पंचायत के पद पर मतदान हेतु प्रयोग किये जाने वाले मतपत्र उपर्युक्त संदर्भित नियमावली के अनुसूची-1 में निर्धारित प्रपत्र-7 के अनुसार होंगे तथा विधिमान्य उम्मीदवारों के नाम मतपत्र में देवनागरी लिपि में उसी क्रम में दिए जाएंगे, जिस क्रम में वे नियम-13 के अधीन प्रकाशित विधिमान्य उम्मीदवारों की सूची में दिये गए है।

नामांकन से मतगणना तक की प्रक्रिया क्षेत्र पंचायत मुख्यालय पर सम्पन्न होगी। मतदान एवं मतगणना स्थल का चयन संदर्भित नियमावली के नियम-21 एवं नियम-26 के दृष्टिगत किया जाएगा ताकि मतदान एवं मतगणना स्थल पर सभी प्रत्याशियों एवं सदस्यों के उपस्थित रहने पर स्थान की कमी न हो सके। निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतगणना पूर्ण होने के बाद बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के तत्काल परिणाम घोषित किया जाएगा। सामान्य निर्वाचन के मध्य पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी सम्बन्धित कार्यालय खुलें रहेंगे और निर्धारित समय सारिणी के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

रिपोर्ट-दुर्गेश मिश्रा

About Samar Saleel

Check Also

शाहजहांपुर के मिर्जापुर में उमड़ी किसानों की भीड़, पुलिस ने कराया वितरण

शाहजहांपुर के मिर्जापुर स्थित साधन सहकारी समिति में गुरुवार को सुबह से ही खाद का ...